पुलिस निरीक्षक सहित 500 से अधिक सुरक्षा सेवक रहेंगे तैनात
Newspost, Election Desk, Singrauli, MP.
रविवार, 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पड़े वोटों की गिनती होनी है। मतगणना स्थल पर मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। एमपी के सिंगरौली जिले की तीनों सीटों के लिए पड़े मतों की गिनती का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पचौर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। इस दिन तेलाई मोड़ से ही भारी वाहनों के आवाजाही पर रोक रहेगी। 3 दिसम्बर की सुबह 5 बजे से मतगणना के अंतिम समय तक मतगणना स्थल के इर्दगिर्द 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 प्रभावी रहेगी।
देवसर, सिंगरौली एवं चितरंगी विधान सभा के लिये कुल 14 टेबल लगायी जायेंगी। जिसमें चितरंगी विधान सभा के लिये सबसे ज्यादा 21 राउण्ड की मतगणना होगी। जबकि देवसर विधान सभा में 20 एवं सिंगरौली विधान सभा में 19 राउण्ड की गणना होगी। मतों की गणना संबंधी समस्त तैयारियॉ पूर्ण कर ली गयी हैं और उसके लिये जो भी पार्टी प्रत्याशियों के संबंध में निर्देश था उसे अवगत करा दिया गया है। एजेंट एवं प्रत्याशियों को भी साथ में मोबाइल की अनुमति नहीं होगी। आगे बताया कि 2759 बैलेट पेपर हैं जिनकी गणना पहले होगी।
तीन प्वांइट पर होगी चेकिंग
इस संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तेलाई मोड़ से लेकर मतगणना स्थल तक तीन अलग-अलग चेकिंग प्वाइंट बनाये जायेंगे। बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल तक जाने की इजाजत नहीं रहेगी। चेकिंग प्वाइंटों पर तैनात किये गये सभी पुलिस सेवकों को इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। एसपी यूसुफ कुरैशी ने बताया कि पुलिस लाइन पचौर तिराहा से कनवेयर रोड़ हिर्रवाह तरफ से आने-जाने वाले एवं नौगढ़ -तेलाई कचनी से बैढऩ तरफ का आवागमन चालू रहेगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वाहन मतगणना स्थल के मेन गेट के अंदर दाहिने तरफ स्टापेज होगा। प्रत्याशियों एवं मीडिया कर्मियों के वाहन की पाकिंग मेन गेट के बाये तरफ एवं अभ्यर्थियों की एजेंटों की पार्कि ंग आरटीओ एवं आईटीआई कार्यालय परिसर के अन्दर रहेगी।
कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने इस संबंध में बताया कि मतगणना तिथि को पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट से केवल मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, प्रत्याशी एवं मीडिया कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को अन्दर जाने की इजाजत नहीं रहेगी। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश के पालन में मतगणना स्थल पर समस्त अधिकारी, कर्मचारी, प्रत्याशी एवं प्रत्याशियों के एजेंट, अभ्यर्थी एवं मीडियाकर्मियों को मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पासधारी व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन छोड़कर अन्य किसी को वाहन में बैठाकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर ने आगे यह भी बताया कि मतगणना स्थल के 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाया जायेगा। यह प्रतिबंध मतगणना के समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। यहॉ मतगणना स्थल के इर्द-गिर्द लाउडस्पीकर का उपयोग, जुलूस, रैली, आमसभा का आयोजन करना, जश्न मनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
