योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 31 तक

Newspost, Economic Desk, RB Singh ‘Raaz’.

सीधी, मध्य प्रदेश। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जानकारी देकर बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीधी जिले में एग्रीकल्चर इश्योरेस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत रबी 2023 सीजन के लिए सभी ऋणी, अऋणी किसान 31 दिसम्बर 2023 तक फसल बीमा करा सकते है। जिला स्तर पर मंसूर, पटवारी हल्का स्तर गेंहू, चना, सरसों तहसील स्तर पर अलसी की फसल अधिसूचित किया गया है उनके प्रीमियम एवं बिमित राशि प्रति हेक्टेयर अनुसार दर निर्धारित की गई है। गेहूं सिंचित 626.77 प्रति हेक्टे. गेहूं असिंचित 465.55 प्रति हेक्टे. चना 448.75 प्रति हेक्टे. एवं राई व सरसों 468.66 प्रति हेक्टे. अलसी 408.55 प्रति हेक्टे. एवं मसूर 426.85 प्रति हेक्टे. दर निर्धारित है। 

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ऋणी किसानों का फसलबीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है एवं अऋणी किसान फसल बीमा के लिए बैक, जनसेवा केन्द्र सी.एस.सी. के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते है। किसानों को बीमा कराने के लिए अनिवार्य दस्तावेजः- आधार नम्बर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम व खाता नम्बर, आईएफएससी कोड, खसरा बी-1 नवीनतम, बुआई प्रमाण दर एवं किराएदार किसान के लिए किराएनामों का शपथ पत्र होना अनिवार्य है। 

उप संचालक ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होने पर 72 घंटे के अंदर कृषक सीधे अथवा अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से टोल फ्री नम्बर 18002337115 पर नुकसान की जानकारी दे सकते हैं। किसानों से अनुरोध किया गया है कि अतिवृष्टि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर काल करें एवं नुकसान की तिथि व वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज कराएँ। सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि अधिक से अधिक फसल का बीमा करवाये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *