रूल ऑफ लॉ का पालन करने का पढ़ाया गया पाठ

News Desk, सिंगरौली, MP.

मंगलवार, 22 अगस्त को पुलिस अधीक्षक यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में निर्वाचन कार्य में लगने वाले जिले के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

उक्त प्रशिक्षण में शिवकुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पी.एस. परस्ते, नगर पुलिस अधीक्षक, विन्ध्यनगर, शशांक जैन अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस देवसर, उपेन्द्र सिंह यादव, रक्षित निरीक्षक, निरीक्षक मनोज सोनी, प्रभारी चुनाव सेल एवं जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारी एवं थाने के टू.आई उक्त प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। 

उक्त प्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारियों को संबोधित करते हुये बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हैं कि जिला स्तर में प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रथम प्रशिक्षण जिला स्तर में आयोजित किया गया है इसके बाद अनुभाग और थाना स्तर में किया जायेगा। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा- निर्देश दिये गये। 

उक्त प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु यह आवश्यक है कि सभी स्तर के मैदानी अधिकारी/कर्मचारी पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवहार रखें एवं समस्त प्रकार के नियम तथा प्रक्रियाओं का निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में अक्षरशः पालन करें। 

प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर की गई चर्चा:

कानून-व्यवस्था- अवैधानिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रतिबंधात्मक एवं लघु अधिनियम की धाराओं के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने को कहा गया। 

मतदान केन्द्रों का भ्रमण- वल्नरेबल क्षेत्रों का चिन्हांकन करने के लिये सेक्टर पुलिस अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र जाकर भ्रमण करें एवं वल्नरेबल क्षेत्रों को चिन्हित कर ऐसे व्यक्तियों को जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जावे। 

मतदान संबंधी पुलिस की व्यवस्थाएं- आदर्श आचार संहिता से संबंधी कानूनी प्रावधान बताये गये। प्री पोल डे एवं पोल डे के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

एल.ओ.आर.- प्रभावी ढंग से कार्यवाही करते हुये स्थाई वारंट/गिरफ्तारी वारंट की तामीली, प्रतिबंधात्मक एवं लघु अधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही की जाय। 

पोस्टल बैलेट- निर्वाचन कार्य में लगने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के साथ-साथ प्राईवेट कर्मचारियों के मतपत्र जारी किये जायेगे जिनको समय पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी एवं फार्म भरने की प्रक्रिया बताई गई। 

कानून प्रावधान- आई.पी.सी., आर.पी.एक्ट, सी.आर.पी.सी.  एवं स्पेशल लोकल एक्ट के बारे में विस्तार से बताया गया। 

निर्वाचन के दौरान पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के दायित्वों के बारे में रैंक वाईज चर्चा की गई एवं उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। सम्पूर्ण प्रशिक्षण में यह बताया गया कि निर्वाचन संपन्न होने तक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण प्रक्रिया बनाए रखने हेतु रूल ऑफ लॉ का पालन मैदानी अधिकारी व कर्मचारियों को किस प्रकार से करना है। 

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