कोतवाली पुलिस वैढ़न की कार्यवाही
Newspost, Regional Desk MP, A. Anand.
सिंगरौली, मध्य प्रदेश। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता गुप्ता के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक पी.एस. परस्ते के नेतृत्व में आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया। जिसके पालन में कोतवाली पुलिस द्वारा टैंकर क्र. एमपी 66एच 0770 में कालाबाजारी करते 10,000 लीटर डीजल कीमती ₹ 9,19,700 जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।
नियमानुसार ढाई हजार लीटर से अधिक पेट्रोलियम का नहीं कर सकते रीटेल
जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि टैंकर क्रमांक एमपी 66एच 0770 में अवैध रूप से डीजल की कालाबाजारी करने हेतु मोरवा से बैढ़न होते हुए बंधा ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर माजन मोड़ पर चेकिंग के दौरान टैंकर को रोका गया। जिसके चालक देवीलाल यादव पिता गोपाल यादव उम्र 32 वर्ष साकिन भगत सिंह कालोनी थाना मोरवा का होना एवं मोरवा के भूपेश अग्रवाल के पेट्रोल पंप से उक्त टैंकर में 10,000 लीटर डीजल कुल कीमत ₹ 9,19,700 को लेकर बंधा कोल माइंस जाना बताया गया। डीजल टैंकर क्रमांक एमपी 66एच 0770 को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत सार्वजनिक जीवन, अर्थव्यवस्थाओं तथा उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन भण्डारण नियम 02 के उपधारा (झ) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उसे जब्त कर लिया गया। उक्त नियम के अनुसार फुटकर विक्रय से एक ग्राहक को 2,500 लीटर से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों का विक्रय नहीं किया जा सकता। अतः आरोपी चालक देवीलाल यादव पिता गोपाल यादव उम्र 32 वर्ष साकिन भगत सिंह कालोनी थाना मोरवा द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध घटित कारित करना पाये जाने से टैंकर को मय डीजल जप्त कर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
विशेष योगदान
उक्त कार्यवाही में निरी. अशोक सिंह परिहार, उनि रूपा अग्निहोत्री, उनि शिवकुमार दुबे, सउनि उमेश द्विवेदी, सउनि राजेश शुक्ला, प्रआर राजेश सिंह, आर. बृजेन्द्र धाकड़, आर दुम्मन पन्द्रे का सराहनीय योगदान रहा।
