📌तिहाड़ से बाहर आने के लिए सीबीआई मामले में देनी होगी फिर से जमानत की अर्जी
Newspost, National Desk. Rohit Gupta.
New Delhi. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली ut के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दायर प्रकरण में अंतरिम जमानत दे दी है।
इस मामले में केजरीवाल के वकील Shadan Farasat ने यह तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने लंबा समय जेल में बिताया है। इस दौरान ईडी को पूछताछ के लिये पर्याप्त समय मिल चुका है। इसलिये जमानत देना उचित होगा।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी मामले में अंतरिम जमानत की स्वीकृति देते हुए यह भी कहा कि यह प्रकरण अब Larger Bench को रेफर किया जा रहा है। आज ईडी मामले में मिली जमानत के बाद भी अरविंद केजरीवाल की तितिहाड़ जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी। इसके लिए केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत लेनी होगी।
फिलहाल एपेक्स कोर्ट द्वारा बेल दिये जाने के बाद आप के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुुशी की लहर है। आपके नेताओं ने X पर ‘सत्यमेव जयते’ लिखकर यह जताने का भरपूर प्रयास किया है कि यह प्रकरण झूठा है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अगली जमानत तक तिहाड़ में ही रहना पड़ेगा।
