Newspost, UP Desk, OP Gupta, Lucknow.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग किशोर – किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पिछले 15 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। कल 2 जनवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है। उक्त आदेश के अनुसार, यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और ₹ 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।
देखें आदेश ?

