? पॉक्सो सत्र न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा ने विधायक को किया बर्खास्त

Newspost, UP Desk, Sushil Tiwari, Sonebhadra.

दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को कोर्ट ने नाबालिग से बलपूर्वक दुष्कर्म करने का दोषी माना और अपने फैसले में 25 साल की कैद तथा 10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।

2014 में प्रधानपति रहते हुए भाजपा विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। जिस पर 9 साल बाद आज, 15 दिसंबर 2023 को आदेश देते हुए अदालत ने सजा सुना दी है। दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और लगभग 9 वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला आया है।

साल 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले पर 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था और आज सजा सुनाई गई है।
बता दें कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। अदालत परिसर में दोषी दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड की तरफ से दलील दी गई थी कि कम से कम सजा दी जाये, परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर है।

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