Newspost, Regional Desk, RB Singh ‘Raaz’, सीधी, मध्य प्रदेश.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2023  के द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो (लाउडस्पीकर , डी.जे.संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु जारी दिशा-निर्देश की कण्डिका 3 के अनुक्रम में उड़नदस्तों का गठन किया गया है।

जारी आदेशानुसार अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिला सीधी, नगरीय क्षेत्र अंतर्गत संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत जिला सीधी, संबंधित थाना क्षेत्र अंतर्गत संबंधित थाना प्रभारी अथवा उसका प्रतिनिधि एवं अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या नामित अधिकारी उड़नदस्ता दल में शामिल होंगे। 

उपरोक्तानुसार गठित उड़नदस्ता दल मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) विभाग, बल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल पत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2023  द्वारा जारी निर्देशों के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।

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