Regional Desk, RB Singh ‘Raaz’, सीधी.

एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय ने आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास एवं दो-दो लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बताया गया कि दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को थाना अमिलिया में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक समयलाल वर्मा को मुखबिर द्वारा यह सचूना प्राप्त हुई कि हनुमना तरफ से एक सफेद रगं की आर्टिगा क्रमाक यूपी 70 सीआर 5851 में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप बिक्री हेतु अमिलिया तरफ आ रही है। जिसमें दो व्यक्ति बैठे है।

उक्त सचूना मिलने पर आरक्षक विवेक द्विवेदी एवं धीरेन्द्र बागरी को बतलाया जाकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया तथा आरक्षक विवेक द्विवेदी को स्वतंत्र साक्षी लाने हेतु रवाना किया। तत्पश्चात आरक्षक विवेक द्विवेदी स्वतंत्र साक्षीगण कोमलचन्द्र उर्फ छोटे सोनी एवं रामसखा पटेल को लेकर आया तो प्राप्त सचूना की जानकारी एसडीओपी कार्यालय चुरहट को प्रेषित की गई और उक्त संबंध में टीम गठित की जाकर थाने से घटनास्थल के लिये रवाना हुई। घटनास्थल पर मुखबिर द्वारा बतलाये अनुसार एक सफेद रंग की आर्टिगा कार क्रमांक यूपी 70 सीआर 5851 आते दिखी। जिसे घेराबंदी कर पकडा जाकर वाहन चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम इन्द्रजीत पाल बतलाया। वाहन चालक के बगल वाली सीट में बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विवेक शुक्ला बतलाया। अभियुक्तगण की तलाशी लिये जाने पर उनके पास मौजूद वाहन आर्टिगा कार क्रमांक यूपी 70 सीआर 5851 के पीछे वाली सीट में चार सफेद बोरी मिली जिनको खोलवाकर देखा गया तो उसमें वनफेक्स नशीली कफ  सिरफ भरी मिली। वनफेक्स कफ सिरफ की गिनती करने पर कुल 800 शीशी शीलबंद मिली। प्रत्येक शीशी 100 एमएल की थी जो कुल कीमती 96,000 रूपये की होना पाई गई। जिसका जप्ती पत्रक तैयार किया गया। थाना अमिलिया में अपराध क्र. 487/21 अंतर्गत धारा 8, 21, 22 स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम  1985 एवं 5/13 ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम पंजीबद्ध किया गया एवं अभियोग पत्र सत्र न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 90/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक अरूण कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्तगण इन्द्रजीत पाल तनय रामाश्रय पाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पीपलगांव थाना धुमनगंज जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश विवेक उर्फ रामू शुक्ला तनय बृजेन्द्र प्रसाद शुक्ला उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रकेला चौकी खड्डी, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी मप्र को धारा 8 सहपठित धारा 21 सी एनडीपीएस एक्टड के आरोप में 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो-दो लाख रुपये अर्थदण्ड एवं अर्थदंड के व्यतिक्रम में एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया।

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