सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर भारत सरकार के DoPT ने दिये निर्देश
Newspost, National Desk, New Delhi.
भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अपनी ड्यूटी पर पहुंचने की टाइमिंग को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। केन्द्र सरकार से संबंधित सभी विभागों, संस्थानों और संस्थाओं में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय पहुंचने के निर्धारित समय 9 बजे कार्यालय पहुंचना है। अधिकतम 15 मिनट तक की देरी से कार्यालय पहुंचने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इससे अधिक विलंब से आने वालों का आधे दिन का वेतन काटा जाएगा। DoPT ने सरकारी दफ्तर 15 मिनट से अधिक देरी से पहुंचने पर आधे दिन की सैलरी काटने के सख्त आदेश जारी किये हैं।
केंद्र सरकार के कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने उक्त आदेश के पालन करने के लिए सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। इसके अनुसार देश भर में केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रहे लोगों को सिर्फ 15 मिनट तक ही देर से आने की छूट है। सभी कर्मचारियों को 9:15 तक ऑफिस पहुंचने की छूट है। यदि कोई कर्मचारी 9:15 बजे से अधिक लेट होता है तो उसके आधे दिन की पगार काट ली जाएगी। DoPT का फरमान वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा।
