आवेदक की ओर से अधिवक्ता तेजिंदर व हरमीत सिंह ने की पैरवी
Newspostg, Regional Desk –सिंगरौली, A. Anand.
जिला एवं सत्र न्यायालय बैढ़न जिला सिंगरौली में शुक्रवार को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य रमानन्द चंद ने एक क्लैम प्रकरण में 1 करोड़ से अधिक राशि का मृतक के आश्रितों के पक्ष मे अवार्ड पारित किया। आवेदक की और से अधिवक्ता तेजिंदर सिंह तथा अधिवक्ता हरमीत सिंह ने बताया कि प्रकरण को उनके द्वारा मजबूती से माननीय अधिकरण में रखा गया जिसके बाद उक्त प्रकरण में 1 करोड़ 6 लाख 48 हज़ार 166 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज आवेदकगण को देने का अवार्ड अधिकरण ने पारित किया है। मृतक परिवार के आश्रितों ने कहा की युवा अधिवक्ता तेजिंदर सिंह तथा हरमीत सिंह द्वारा पूरे प्रकरण की पैरवी कड़ी मेहनत से की गई।
आवेदक अधिवक्ता तेजिंदर सिंह तथा हरमीत सिंह ने बताया कि उनके द्वारा कई मोटर क्लेम प्रकरण में आवेदक के पक्ष से पैरवी की जाकर क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है। उन्होंने कहा की आवेदक को उचित मुआवजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इस प्रकरण मे आवेदकगण की ओर से युवा अधिवक्ता हरमीत सिंह ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर तर्क प्रस्तुत किया था। साथ ही माननीय अधिकरण से निवेदन किया था कि इस प्रकरण में अधिक से अधिक क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण को दिलाई जाए। घटना से जुड़े सभी संबन्धित तथ्यों का अवलोकन माननीय अधिकरण को कराया गया था। यह अवार्ड राशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जिला सिंगरौली का इस वर्ष का सवार्धिक अवार्ड बताया जा रहा है।
क्या था प्रकरण ?
मृतक बाबूलाल के मृत्यु के बाद उनके आश्रितों द्वारा यह प्रकरण माननीय मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण बैढ़न जिला सिंगरौली में अधिवक्ता तेजिंदर सिंह तथा हरमीत सिंह द्वारा प्रस्तुत कराया था। एक्सिडेंट बस के चालक द्वारा काफी तेज़ी और लापरवाही से गलत पटरी पर बस को चलाते हुए मृतक बाबूलाल की मोटरसाइकल में टक्कर मारी गई थी। जिससे बाबूलाल को काफी गंभीर चोट आईं और चोटों से उनकी मृत्यु हो गयी। जिसके बाद अधिकरण द्वारा घटना प्रमाणित पाने पर इस प्रकरण में अवार्ड पारित किया गया है।
