मृतका के हत्यारोपी पति को मोरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Newspost, Regional Desk MP.

सिंगरौली, मध्य प्रदेश। पत्नी के चरित्र पर संदेह से उपजे विवाद का अंत बहुत ही बुरा हुआ। पति द्वारा किये गए क्रूर व्यवहार से पत्नी की मौत हो गई और उसका पति हत्या के आरोप में भेज दिया गया जेल। यह घटना बीते बुध व गुरुवार की मध्य रात्रि मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजरेह बस्ती में घटित हुई। घरेलू विवाद के दौरान पत्नी पर प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या करने के मामले में मोरवा पुलिस ने आरोपी पति को शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। 

मोरवा पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किये गए व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चारित्रिक संदेह किया और विवाद के बीच उस पर प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उक्त घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। सूचना पर पुलिस ने घायल महिला ज्ञानमती कोल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी पति अनुज कुमार उर्फ  पारस कोल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान घायल ज्ञानमती ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध हत्या की धारा को बढ़ते हुए तफ्तीश जारी रखी। 

सिंगरौली की मोरवा पुलिस ने एसपी श्रीमती निवेदिता गुप्ता के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी मोरवा कृष्ण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोरवा कपूर त्रिपाठी द्वारा टीमें बनाकर आरोपी की तलाश की जाने लगी। पुलिस टीम को आरोपी के घर के पीछे घने जंगलों में छुपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया है कि चालाक आरोपी ने सायबर सर्वेलांस से पकड़े जाने के डर से अपना मोबाइल फोन भी घर पर छोड़कर भागा था। 
अंतत: पुलिस टीम द्वारा घने जंगल से आरोपी अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी द्वारा उससे छिपाकर मोबाइल रखने के कारण उसके चरित्र पर संदेह पनपा। इसी की वजह से हुए विवाद में उसने मार पीट की तथा अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में आरोपी अनुज कुमार उर्फ पारसू कोल पिता चन्द्रभूषण कोल उम्र 28 वर्ष निवासी खनहना हाल मुकाम पंजरेह बस्ती को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में अपराध क्रमांक 593/24 धारा 296, 115, 351(2) एवं 103(1) बीएनएस के तहत पुलिस अभिरक्षा में लिया और शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। 

उक्त कार्यवाही में उप निरी ज्ञानेंद्र पटेल, रामनरेश शुक्ला सउनि डीएन सिंह, प्रवीण मरावी, संजीत सिंह चौहान, प्र.आर. संजय सिंह परिहार, त्रिभुवन मिश्रा, अजीत सिंह, सुबोध तोमर आरक्षक सुरेश परस्ते व ऋषि सिंह शामिल थे।

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