News Desk, Singrauli.

सिंगरौली 11 अगस्त। न्यायालय आर.एन.चन्द्र, सत्र न्यायाधीश सिंगरौली मुख्यालय बैढऩ द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी जयशंकर सोनकर पिता कुन्नूलाल सोनकर उम्र 32 वर्ष निवासी परसौना थाना बैढ़न के विरुद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण के विषय में

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सुनीता सोनकर ने अपने लड़के अरुण सोनकर के साथ 6 जून 2021 को थाना बैढ़न में उपस्थित होकर सूचना दी थी कि उसका पति फेरी करके गाँव-गाँव बर्तन बेचने जाता है। 2 जून 2021 को भी फेरी करने गांव गये थे। दोपहर 2 बजे वापस घर आ गये थे, खाना खाकर चप्पल-जूता की दुकान में ढाई बजे गये थे। शाम को 6 बजे वापस घर आये, खाना खाकर लेटे थे। रात करीब 8.30 बजे उसका लड़का अरुण घर से बाहर निकला तो जयशंकर सोनकर ने भद्दी गाली दी और कहा कि घर से निकल जाओ एवं माँ-बहन की बुरी-बुरी अश्लील गालियां देकर लड़के को हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा। तब उसके पति उमाशंकर सोनकर बाहर निकले तो कुन्नूलाल सोनकर एवं शिवशंकर सोनकर भी बाहर निकले व उसके पति को जान से खत्म कर देने की धमकी देने लगे। तब जयशंकर सोनकर अपने घर के अंदर से लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर उसके पति की हत्या करने की नियत से सिर में मारा तो खून बहने लगा तथा शिवशंकर व जयशंकर ने हाथ-मुक्का से मारा, उसके पति वहीं गिर गये और नाक मुंह से खून बहने लगा।

हल्ला-गुहार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े, तब वे लोग भाग गये। उसके पति का जयशंकर सोनकर, शिवशंकर सोनकर व ससुर कुन्नूलाल सोनकर से हिस्सा बांट का विवाद है। जिस विवाद के कारण तीनों उसके पति को अस्पताल बैढ़न ले गये थे, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।

पुलिस/न्यायिक की कार्यवाही

उक्त सूचना पर थाना बैढ़न में धारा 174 जाफौ कायम कर जॉच में लिया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 294, 323, 302, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में आवश्यक साक्ष्य संकलन कर आरोपियों की पता तलाश कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस द्वारा प्रकरण को सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय आर.एन.चन्द्र, सत्र न्यायाधीश सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न द्वारा प्रकरण के विचारण उपरांत आरोपी जयशंकर सोनकर पिता कुन्नूलाल सोनकर उम्र 32 वर्ष निवासी परसौना थाना बैढ़न के विरुद्ध हत्या का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को आजीवन करावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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