भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी, प्रेस- मीडिया को किया अलर्ट
Newspost, Election Desk, MP.
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 (MP Election 2023) की आदर्श आचरण संहिता (Code of Conduct) प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Election Officer) अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6.30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल (Exit Poll) का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Print or Electronic Media) में इसके परिणाम का प्रकाशन (Publication of Results) या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार (Campaign) करने पर प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल (Opinion Poll) या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण (Election Survey) के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क:
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Public Representation Act) 1951 की धारा 126 क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा।
उल्लंघन हुआ तो..
यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
